प्रतापगढ़ पीडब्ल्यूडी आशुलिपिक को कौन बचा रहा

Share:

प्रतापगढ़। लोक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ में 30 वर्षों से कार्यरत आशुलिपिक चंद्रभानु को कौन बचा रहा है, क्या चंद्रभान प्रतापगढ़ के अधीक्षण अभियन्ता एम के सिंह के लिए इतना अहम हो गया है कि वह अपने ही अधिकारियों के आदेशों को नहीं मान रहे हैं क्योंकि दिनांक 5 जून को लोक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ के कार्यालय में लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता आर सी शुक्ला के कार्यालय लखनऊ से एक ई मेल आई जिसमें चंद्रभानु को अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रतापगढ़ से अधिशासी अभियंता कार्यालय निर्माण खंड 2 में संबंध किया गया था । परंतु एम के सिंह ने इन आदेशों को दरकिनार कर कोई कार्यवाही नहीं की लखनऊ के आदेश में सख्ती इतनी थी कि उस ई मेल में 5 तारीख को ही सम्बद्ध कर जानकारी देने की बात कही थी आई थी । परंतु एम के सिंह ने फोन पर बताया कि चंद्रभानु को सर्किल से डिवीजन में सम्बद्ध किया गया है और सर्किल में किसी की नियुक्ति नहीं की गई है और वह यदि चला जाएगा तो उसका कार्य कौन करेगा? जबकि इसी सर्किल के अधीन निर्माण खंड 2 में कोई आशुलिपिक नही इस प्रकार निर्माण खंड 2 का कार्य कैसे चल रहा है।

एम के सिंह

चंद्रभानु के खिलाफ लखनऊ में शिकायत कर चुके ए के तिवारी का कहना है कि चंद्रभान ने लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ एक सरकारी सेवक होने के दायित्वों का उल्लंघन किया है इतना ही नहीं उसने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और गृह मंत्रालय के आदेश का भी खुला उलंघन किया है। इतना ही नहीं चंद्रभानु के ऊपर तत्काल एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि उसने सरकारी सेवक रहते इस तरह का कृत्य किया है। परंतु उसके बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है जो विभाग की उदाशीनता और अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है । मामले की जानकारी पत्रकारों के द्वारा प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी को भी की गई। अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में पूछने पर पता चला कि चंद्रभानु को अधीक्षण अभियन्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त है। जिससे इस मामले में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष आर0आर0 सिंह और प्रमुख अभियन्ता परिकल्प एवं नियोजन आर0पी0 सिंह से बात करने का प्रयास किया गया परंतु दोनों लोगों द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। ए0के0 तिवारी ने अवगत कराया है यदि चंद्रभानु के खिलाफ कंचन यादव , प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ट, उ0प्र0 मौलिक अधिकार समिति का पात्र 17-05-19 व कई अन्य शिकायते कार्यालय प्रमुख अभियन्ता स्तर पर कार्यवाही हेतु लंबित है यदि एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही नही की जाती तो मा0 न्यायालय की शरण में जायेगे।

सौरभ सिंह सोमवंशी


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *