कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान करने हेतु न्यायबन्धु मोबाइल एप किया गया लांच

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न्यायबन्धु मोबाइल एप को मोबाइल में डाउनलोड कर उठाये लाभ-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 
प्रतापगढ़। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव मुकुल पाण्डेय ने समस्त जनपदवासियों को अवगत कराया है कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान करने हेतु न्यायबन्धु मोबाइल एप आरम्भ (लॉन्च) किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-12 के दायरे में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति विधिक सहायता लेने हेतु आवेदन कर सकता है। सेक्शन-12 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति, संविधान के अनुच्छेद-23 में निर्दिष्ट दुर्व्यवहार अथवा बेगार के शिकार व्यक्ति, स्त्रियॉ, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, अभिरक्षा में आने वाले व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट के शिकार व्यक्ति एवं कानून के तहत निर्धारित राशि से कम की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति इस एप के अन्तर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता/ विधिक सेवाओं का लाभ उठा सकते है। न्यायबन्धु मोबाइल एप गरीब जरूरतमन्द लोगों को रजिस्टर्ड प्रो-बोनो (लोक कल्याणार्थ) एडवोकेट्स से सम्पर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। पूरे भारत में न्याय बन्धु एप्लीकेशन हिन्दी व अंग्रेजी दोनो भाषाओं में उपलब्ध है। इसलिये न्यायबन्धु के इस एप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लाभान्वित हो और आवश्यक पात्र व्यक्तियों को भी लाभान्वित करावें।

सौरभ सोमवंशी


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