राजस्थान न्यूज: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखंड पर कब्जा करने के मामले में कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और चेयरमैन सरिता दीवान के खिलाफ कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज

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दिनेश शर्मा “अधिकारी”।
सीकर। राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और नीमकाथाना से कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी द्वारा नगर पालिका की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नीमकाथाना में बांके मौजा मोहल्ला बाजार छावनी में 218 वर्ग गज के भूखंड पर कब्जा करने के मामले में अपर सिविल न्यायाधीश नीमकाथाना ने कोतवाली पुलिस को धारा 452, 467,468, 420,384,471और 120 बी मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अपर सिविल न्यायाधीश नीमकाथाना के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी, नगर पालिका के चेयरमैन सरिता दीवान के खिलाफ 13 जुलाई बुधवार को मामला दर्ज किया गया है। विधायक सुरेश मोदी द्वारा भूखंड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने 18 जनवरी 2022 को इसके जारी किया था इसके बावजूद भी विधायक पुलिस पर उच्च स्तरीय दबाव बनाकर मूल आवंटी सुनील शर्मा को भूखंड पर निर्माण कार्य कर रहा था और उन्हें धमकी देकर चुप रहने की बात कह रहा था। मामले में जब मूल आवंटी ने 3 जुलाई को कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई।इसके बावजूद भी विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने पर उन्होंने कंट्रोल रूम को इसकी ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी। इसके बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने अपर सिविल न्यायाधीश नीमकाथाना में परिवाद दायर किया।
इस परिवाद पर न्यायालय ने कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी और नगरपालिका के चेयरमैन सरिता दीवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए इस आदेश के अनुपालन में 13 जुलाई को कोतवाली पुलिस नीमकाथाना ने मामला दर्ज किया। विधायक का मामला होने के कारण पुलिस महानिदेशक कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 8187-8259-17 जुलाई 2020 अनुपालन में अग्रिम अनुसंधान के लिए पत्रावली सीआईडी सीबी तो भेज दी गई।


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