प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

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बेनीमाधव सिंह।

मेदिनीनगर पलामू। पलामू जिला अंतर्गत पाटन प्रखंड मुख्यालय के सभागार में एक दिवसीय बाल संरक्षण अधिनियम के प्रावधान से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसकी अध्यक्षता पाटन प्रमुख शोभा देवी ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र के महासचिव विनोद कुमार ने किया । इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन कर रहे विनोद कुमार ने कहा कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों से मजदूरी कराना, मजदूरी करने के लिए जिले से बाहर ले जाना एक दंडनीय अपराध है इसमें दोषी को 3 साल तक सजा का प्रावधान है समाज के हर प्रबुद्ध व्यक्ति एवं समाजसेवी का कर्तव्य है कि जहां भी बच्चे बाल श्रम पर लगे हुए हैं इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देना चाहिए या बाल संरक्षण के हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दी जानी चाहिए ।ज्ञातव्य हो कि 6: वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है ।यह आदेश आदेश नहीं बल्कि कानून है। इस अवसर पर प्रमुख शोभा देवी ने कहा कि हर हाल में बाल अधिकार संरक्षण दीया जाना समाज की सभी स्तर के लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है ।इस पर सभी को अमल करना चाहिए ।पाटन के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि बाल संरक्षण अधिनियम का जहां भी उल्लंघन हो इसकी सूचना तत्काल उन्हें दी जानी चाहिए ।प्रशासन इसके लिए हर समय कटिबद्ध है।कार्यशाला मे जिन लोगो ने अपने बिचार ब्यक्त किये उनमे पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र दुबे मुखिया सुमन कुमारी, प्रदीप कुमार के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे ।


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