उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जिलों में असहयोग पर 10754 वाहनों का चालान, 228 एफआईआर दर्ज

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आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहनों को न रोकने के निर्देश 
लखनऊ, 23  मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के लाॅकडाउन 16 जनपदों में सोमवार को कुछ लोगों द्वारा सहयोग न करने पर पुलिस ने चालान व जुर्माना की कार्रवाई की। इसके तहत सभी 16 जनपदों में 10754 वाहनों का चालान हुआ, 645 वाहन सीज हुए तथा 22,85,651 रुयपा जुर्माना वसूला गया। साथ ही 228 एफआईआर दर्ज किये गये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश


अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज देर रात यहां बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅकडाउन वाले जनपदों में आगरा में 1732 वाहन चेक किये गये जिसमें 166 वाहनों का चालान कर 109000 रूपये का जुर्माना किया गया। अलीगढ़ में 2245 वाहनों को चेक कर 1950 वाहन का चालान किया गया व धारा 188 भादवि के तहत तीन अभियोग पंजीकृत किये गये। गाजियाबाद जिले में 4000 वाहनों को चेक कर 1441 वाहनों का चालान व धारा 188 भादवि के तहत 70 अभियोग पंजीकृत किये गये।


इसी तरह मेरठ में 1560 वाहनों को चेक कर 176 का चालान व 22 अभियोग पंजीकृत किये गये। सहारनपुर में 2761 वाहनों की चेकिंग कर 1552 का चालान, 243 वाहन सीज व 18,42,500 रुपये जुर्माना साथ ही धारा 16 अभियोग पंजीकृत किये गये। मुरादाबाद में 2943 वाहनों को चेक कर 1393 के चालान व पांच वाहन सीज किये गये।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी

इसी क्रम में बरेली में 947 वाहनों को चेक कर 512 का चालान व 21,000 रुपये जुर्माना व धारा 188 भा0द0वि0 के तहत 04 अभियोग पंजीकृत किये गये। पीलीभीत में 271 वाहनों को चेक कर 2,21,801 रुपये का जुर्माना व धारा 188 भा0द0वि0 के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। खीरी में 200 वाहनों को चेक कर 2000 रुपये जुर्माना, कानपुर नगर में 852 वाहनों को चेक कर 35000 रुपये जुर्माना व धारा 188 भा0द0वि0 के तहत 22 अभियोग पंजीकृत किये गये।
इसके अलावा प्रयागराज में 4994 वाहनों को चेक कर 592 वाहनों का चालान कर 18600 रुपये वसूला गया। साथ ही आठ अभियोग पंजीकृत किये गये। आजमगढ़ में 400 वाहनों को चेक कर 286 वाहन सीज व 18450 रुपया जुर्माना, वाराणसी में 1290 वाहनों को चेक कर 1186 वाहन के चालान, 68 वाहन सीज व 17300 रुपया जुर्माना व धारा 188 भा0द0वि0 के तहत 11 अभियोग पंजीकृत किये गये। गोरखपुर में 879 वाहनों को चेक कर 429 वाहनों का चालान किया गया व धारा 188 भा0द0वि0 के तहत 04 अभियोग पंजीकृत किये गये। गौतमबुद्धनगर में 1995 वाहनों को चेक कर धारा 188 भा0द0वि0 के तहत 11 अभियोग पंजीकृत किये गये व लखनऊ में 1388 वाहनों को चेक कर 1345 वाहनों का चालान कर 43 वाहन सीज किये गये। साथ ही धारा 188 भा0द0वि0 के तहत 56 अभियोग पंजीकृत किये गये। 


आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहनों को न रोकने के निर्देश 

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सूबे के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ व गौतमबुद्धनगर, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक, को आज कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅकडाउन वाले जनपदों में वाहनों के आवागमन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में लाॅकडाउन के तहत आवागमन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, जिनके कारण मालवाहक ट्रकों एवं अन्य वाहनों को रोका गया है। उन्होंने निर्देशों में कहा है कि प्रतिबन्ध आम जनसामान्य के आवागमन को रोकने हेतु लागू किये गये हैं न कि ऐसे मालवाहक ट्रकों को जिनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं सामग्री इत्यादि की आपूर्ति की जा रही है। अतः उन्हें न रोका जाये। अधिकारियों से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गो, एक्सप्रेस-वे पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में कोई कठिनाई न होने पाये।
श्री अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये है कि पानी की आपूर्ति वाले वाहन, हैण्डसेनीटाइजर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल अथवा फिनिश्ड उत्पादों दवाओं के निर्माण हेतु कच्चा माल अथवा आपूर्ति की जाने वाली दवा को ले जाने वाले वाहन तथा ई-काॅमर्स से सम्बन्धित उत्पादों के परिवहन में संलग्न वाहनों को भी न रोका जाये। साथ ही रेलवे, डाक एवं तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्यालयों के कार्मिकों को कार्यालयाध्यक्ष के अनुरोध करने पर कार्यालय आने-जाने की अवधि हेतु पास व वाहन निर्गत कर दिये जायें।


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