हाईकोर्ट का फरमान बजाज नगर अवमानना मामले में 5 जुलाई को पुलिस कमिश्नर, एएसएओ हाजिर हो
दिनेश शर्मा “अधिकारी”।
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पेश एक अपराधिक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बिरेंद्र कुमार ने पुलिस कमिश्नर जयपुर, डी सी पी ईस्ट और थानाधिकारी बजाज नगर को हाईकोर्ट के आदेश 23 मई 2022 के आदेश की पालना नही करने के मामले में “ न्यायिक अवमानना की कारवाई “ करते हुए 5 जुलाई 22 को व्यक्तिश: उपस्थिति के साथ कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए है।
उल्लेखनीय है कि पीड़िता महिला की ओर से रालसा में की गई लिखित शिकायत के बाद रालसा की ओर से हहाकोर्ट में क्रिमिनल याचिका पेश कर महिला अधिकारो के सुरक्षा की मांग की गई थी, हाईकोर्ट ने आदेश में 23 मई 2022 को जयपुर पुलिस कमिश्नर, और ईस्ट सहित एसएचओ बजाज नगर को दिनांक 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक के थाने के सी.सी टीवी कैमरे रिकॉर्ड अनुसंधान पूरा होने तक सुरक्षित रखने और कार्रवाई विवरण न्यालय में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन 28 जून 2022 तक खुलेआम न्यायिक आदेश की अवहेलना लोकसेवकों द्वारा की गई । आमजन के अधिकारो का खुले आम उल्लंघन करते हुए पीड़ित शिकायतकर्ता महिला को ही थानाधिकारी सहित पूरे स्टाफ की मौजूदगी में आरोपियो के सामने ही राज कार्य में बाधा डालने और पुरुष पुलिसकर्मी पर मारपीट करने के आरोप में कागजी खाना पूर्ति करके शिकायतकर्ता महिला को ही जेल भेज दिया गया। आरोपियों से साठ -गांठ कर उनका बचाव करते हुए महिला अधिकारों का हनन खुलेआम थाना परिसर में किया गया। महिला शिकायतकर्ता को पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा बुरी तरह पीटा गया और गलत इरादों से उसके शरीर के अंगो को छुआ गया। प्रार्थी की मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट और चोट के निशान प्रमाणिक होने के बाद रालसा अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से एक याचिका हाईकोर्ट में पेश की। निशुल्क अधिवक्ता के माध्यम से पेश याचिका की सुनवाई करते हुए दिनांक 23 मई 22 हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किए उनकी पालना 28 जून 22 तक नही करने पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए।