झारखंड न्यूज़ : बीएनआर चाणक्य होटल प्रबंधन पर FIR

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डॉ अजय ओझा।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर दर्ज हुई प्राथमिकी

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भा0 द0 वि0 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज।

रांची,14 जनवरी 2022। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर रांची के स्टेशन रोड स्थित बीएनआर चाणक्य होटल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने हेतु यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

क्या है मामला

दिनांक 09 जनवरी 2022 को होटल के बैंक्विट हॉल में प्राइवेट पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। अंचलाधिकारी शहर द्वारा जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है।

24 घंटे के अंदर जवाब देने का दिया गया था आदेश

कोविड-19 प्रोटोकॉल/ सरकार के निदेश का अनुपालन नहीं करने पर होटल प्रबंधक से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए नोटिस जारी किया गया था। होटल प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया था कि क्यों नहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।

कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि के बाद की गई प्राथमिकी दर्ज

बीएनआर चाणक्य होटल प्रबंधन ने अपने जवाब में यह बात स्वीकारी है कि उक्त प्राइवेट पार्टी के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। इस दौरान कुछ लोग मास्क भी नहीं पहने हुए थे। इस कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भा0 द0 वि0 की विभिन्न धाराओं तहत एफ आई आर दर्ज की गई है।


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