झारखंड: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार के नए आदेश

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डा0 अजय ओझा ।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जारी नए आदेश को लेकर जिले में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की आज दिनांक 07 अप्रैल 2021 को ब्रीफिंग की गई।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित ब्रीफिंग में उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र झा, उप विकास आयुक्त श्री अनन्य मित्तल, पुलिस अधीक्षक नगर श्री सौरभ, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर श्रीमती समीर एस, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू श्री उत्कर्ष गुप्ता और कोविड-19 ओएसडी श्री आसिफ इकराम ने इंसिडेंट कमांडर, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की। इस दौरान कोरोनावायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

ब्रीफिंग के दौरान सभी को बताया गया कि राज्य सरकार के नए आदेश में सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी।सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के जुलूस सहित को निकाले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है।

सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी। परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एहतियात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।

सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है।

सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे।

सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी।

किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एतिहात यथा फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

बैंकट हॉल में शादी विवाह अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी/ विवाह/ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंकट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक/ प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

08 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी व्यापार स्थल/दुकान/रेस्टोरेंट्स/ क्लब रात्रि 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।

किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय/व्यापार प्रतिष्ठान/ धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/ रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ बस/टैक्सी/ ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकाने आदि पर बिना मास्क/ फेस कवर के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी।

प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया साथ ही बताया गया कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त श्री छवि रंजन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराएं। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल से रात 8:00 बजे के बाद दुकाने बंद रहे यह सभी सुनिश्चित कराएं।

ब्रीफिंग के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र झा ने कहा कि पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ राज्य सरकार द्वारा जारी नए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में उन्होंने व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।

ब्रीफिंग के दौरान एसडीओ सदर ने सभी इंसिडेंट कमांडर्स को अपने-अपने क्षेत्र में धारा 144 की मॉनिटरिंग करने को कहा साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों के डिस्चार्ज और डेथ की डिटेल प्रतिदिन लें।

ब्रीफिंग के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू ने सभी से कहा कि खुद को संक्रमण से सुरक्षित कर दिशानिर्देशों का अनुपालन कराएं |


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