दिल्ली पुलिस भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप केस दर्ज कर तीन माह में रिपोर्ट दे: हाई कोर्ट

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दिनेश शर्मा ”अधिकारी” ।

नई दिल्ली। राजनीति में अक्सर नेता दागदार होते हुए नजर आते हैं| वहीं, अब भारतीय जनता पार्टी यानि बीजेपी के चर्चित नेता शाहनवाज हुसैन रेप के घिनौने दागों के चलते भारी मुश्किल में पड़ गए हैं| बीजेपी नेता व बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पर रेप केस दर्ज दर्ज करने का आदेश हो गया है| यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है| दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले पर कड़ी फटकार भी लगाई है| हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अबतक उसके द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया|
दरअसल, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के रेप के आरोप में घिरने का मामला साल 2018 का है| जानकारी के मुताबिक, एक महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ छतरपुर फॉर्महाउस में रेप किया। नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया गया| इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई| उक्त महिला अपने साथ रेप के इस मामले को लेकर पुलिस में सुनवाई न होने के चलते दिल्ली की साकेत कोर्ट पहुंची थी। जहां साकेत जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे शाहनवाज हुसैन
इधर, साकेत कोर्ट से रेप केस दर्ज करने के आदेश के खिलाफ पहले शाहनवाज हुसैन ने साकेत कोर्ट में याचिका लगाई लेकिन यहां से उस याचिका को ख़ारिज कर दिया गया| जिसके बाद फिर शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और यहां साकेत कोर्ट के आदेश को चुनौती दी| लेकिन शाहनवाज हुसैन को अब यहां से भी झटका लग गया| दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की याचिका ख़ारिज करते हुए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को रेप केस दर्ज करने और तीन महीने में जांच पूरी करने को कहा है|


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