उप्र में 20 अप्रैल से चलेंगे 11 प्रकार के उद्योग
उद्योगों के संचालन में शर्तों की गाइडलाइन भी जारी
लखनऊ, 16 अप्रैल (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान 11 प्रकार के उद्योग 20 अप्रैल से संचालित हो जाएंगे। इन्हें कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शर्तों की गाइडलाइन के साथ इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया।
जिन 11 प्रकार के उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनमें स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र (परिधान छोड़कर), फाउंड्री, पेपर, टायर, कॉमन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट और चीनी मिलें शामिल हैं।
शासनादेश में मुख्य सचिव ने कहा है कि उद्योगों के संचालन में छूट को लेकर भ्रम की स्थिति है। अलग-अलग अनुमति मांगी जा रही है, जबकि 20 अप्रैल से यह छूट सिर्फ सतत प्रक्रिया उद्योगों को ही दी जानी है।
मुख्य सचिव ने आज जारी शासनादेश में स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी में आने वाले उद्योगों को अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक इकाइयों को सशर्त चलाने की अनुमति होगी।
इसके लिए शासनादेश में दिया गया है कि प्रथम चरण में न्यूनतम आवश्यक श्रमिकों के साथ ही उद्योगों का संचालन करना होगा। साथ ही यदि इकाइयां हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में होंगी तो कर्मचारियों और वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
औद्योगिक परिसर को राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइज कराना होगा तथा सभी श्रमिकों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने के लिए साबुन-पानी आदि की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा।
इसके अलावा कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग के लिए इन्फ्रारेड थर्मोमीटर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यदि किसी कर्मचारी को कोरोना के लक्षण दिखाई दे ंतो इसकी सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
शासनादेश के द्वारा जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को भी कहा गया है कि वे इन औद्योगिक इकाइयों में राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
हिन्दुस्थान समाचार/ पीएन द्विवेदी /राजेश