मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के संज्ञान पर ‘स्कूल बैग पाॅलिसी 2020’ के पालन निर्देश जारी

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आलोक एम इदौरिया।

भोपाल, गुरूवार 18 अपै्रल, 2024। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ’’बस्ते का बोझ कम करना है तो अभी कुछ करों ’सरकार’’’ पर संज्ञान लिया गया। आयोग ने मामला दर्ज कर आयुक्त, सचांलनालय, स्कूल शिक्षा, संचालनालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल से प्रतिवेदन मांगा।

लोक शिक्षण संचालनायल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य, समस्त प्राचार्य शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर कक्षावर बस्ते का बोझ का निर्धारण किया जाये। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में रेंडमली शालाओं का चयन कर प्रत्येक तीन माह में स्कूल बैग के वजन की जांच करने और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में हो, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये।


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