न्यूज़ प्रयागराज:सगी भांजी पर गलत नीयत रखने वाले की अग्रिम जमानत हुई खारिज

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सौरभ सिंह सोमवंशी

जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश ने अपनी सगी भांजी के साथ छेड़छाड़ करने वाले थाना थरवई अंतर्गत वजीरपुर के रवि शंकर विश्वकर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अभियुक्त रवि शंकर विश्वकर्मा के ऊपर जबरजस्ती अपनी सगी भांजी को उसके ससुराल से मिला हुआ सोने का हार , 21000 रूपये व साड़ियां अपने पास रख लेने व मांगने पर जान से मारने की धमकी देने व अश्लील हरकत करने का आरोप है। इस प्रकार से रवि शंकर का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्य परिस्थितियों एवं उसकी प्रकृति को देखते हुए रवि शंकर विश्वकर्मा को जमानत दिया जाना न्याय संगत नहीं है। ज्ञात हो कि रवि शंकर विश्वकर्मा प्रयागराज के अंदावा व सहसो में बच्चा बॉडी मेकर के नाम से दुकान चलाता है। और उसके ऊपर उसकी सगी भांजी ने छेड़खानी समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था मामले में रवि शंकर विश्वकर्मा के ऊपर गैर जमानती वारंट भी जारी है जिसके लिए उसने अपर सत्र न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल किया था मामले में वादिनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला दिया।


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