होरहाप फ़ील्ड फायरिंग रेंज परियोजना की अधिसूचना रद्द करने के लिये राज्यपाल को ज्ञापन

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डा अजय ओझा।

रांची, 26 अप्रैल ।10 अप्रैल को अखबारों में प्रकाशित आम सूचना जिसमें होरहाप फ़ील्ड फायरिंग रेंज परियोजना की अधिसूचना जिसकी मियाद 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त होगी तथा इस संबंध में स्थानीय निवासी /ग्राम /समुदय से अधिसूचना की आपत्तियां एवं मन्तव्य मांगी गयी है । राजभवन के समक्ष धरना/प्रदर्शन/जुलूस के माध्यम से हम होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज एरिया के ग्रामवासी मौजा-उलातू, थाना संख्या 339, टोला, करकट्टा, दुम्हीटोली, तेलाईपीडी़, उनीडीह, परताडीह, घघारी, महादेव टोली, जिरकी टोली , दिसकिली, बालिकट, सोगोद , टुटीहारा आदि, मौजा-बड़ाम, थाना संख्या -177, भगत टोली, जराटोली, समयबेड़ा टोली, मौजा- महिलौंग, थाना संख्या- 176, टोला- बडकुम्बा, मौजा-होरहाप , थाना संख्या-340, कोईरटोली, बीरहरबेडा, मौजा- चेने, थाना संख्या-337 , टोला -घासी टोली और अटपहारु , मौजा- रामपुर, थाना संख्या -338, सिन्जुसेंरेंग, मौजा -कव्वाली, थाना संख्या -175, टोला-सियार टोली,छोटा कव्वाली, नामकुम के निवासी होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हैं ।
होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना के अन्तर्गत सैनिक कार्रवाई से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक 31लोगों की मौत हुई है कोई मुआवजा नहीं मिला है, 73 लोग अपंग हुये है कोई मुआवजा नहीं तथा 300 से
पशुधन की क्षति हुई है कोई मुआवजा नहीं दी गयी है ।

  1. 30-35 हज़ार ग्रामीणों का जनजीवन और आजीविका अकुट रुप प्रभावित होती रहीं हैं ।
    2.गोला बारुद के प्रयोग से पर्यावरण प्रभावित होता है जिससे वन उपज, पशुधन और कृषि की सुनिश्चित हानि होती है।
  2. यह परियोजना भूभाग नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है जहां युद्धाभ्यास, फील्ड फायरिंग और एर्टीलरी अभ्यास से क्षति सुनिश्चित है। यहां सैनिक गतिविधि होना मानवाधिकार का उल्लघंन होगा।
  3. इस परियोजना क्षेत्र से रिंग रोड़ गुजरती है, घनी आबादी का दैनिक आवागमन प्रभावित होगी । जबकि नगर क्षेत्र के 30 कि मी के दायरे में सैनिक गतिविधि, फील्ड फायरिंग और एर्टीलरी अभ्यास पर रोक और पाबन्दी है ।
  4. इस परियोजना क्षेत्र से गैस पाइपलाइन लाईन रामगढ़ और बोकारो जिला को जाती है , जहां युद्धाभ्यास, फील्ड फायरिंग और एर्टीलरी अभ्यास से दुर्घटना और दुर्घटना से जान माल की क्षति को आमंत्रण देगी ।
    6.इस परियोजना क्षेत्र अंतर्गत माराशाली पहाड़ को राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थल और पर्याटक स्थल घोषित की गयी है । यहां पर फ़ील्ड फायरिंग का अभ्यास और गोला-बारूद
    कार्रवाई को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ।
    अतः हम हस्तक्षारित ग्रामीण होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना की अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हैं , इसके पूर्व में भी हमारे संगठन द्वारा युद्धाभ्यास, फील्ड फायरिंग और एर्टीलरी अभ्यास का विरोध किया गया था, विरोध के कारण फील्ड फायरिंग और अर्टृलरी प्रेक्टिस 20 वर्षो से बंद थी ।
    महोदय इस परिस्थिति का आकलन कर होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना की अधिसूचना को रद्द करने की कृपा की जाये
    ज्ञापन होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज , एरिया होरहाप फील्ड फायरिंग रेंज संघर्ष समिति नामकुम तथा आदिवासी अधिकार मंच, झारखंड,रांची ने राज्यपाल को दिया तथा इसकी प्रतिलिपि उपायुक्त रांची को भी दिया गया।

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