झारखंड में पंचायतों को मिला छह महीने का एक्सटेंशन, अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

Share:

डॉ अजय ओझा।

रांची: 18 जुलाई राज्य में ग्राम पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था को छह माह का और अवधि विस्तार दे दिया है। इससे जुड़े अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गयी है।
पंचायतों का कार्यकाल राज्य में पंचायत चुनाव होने तक या छह माह की अवधि दोनों में से जो पहले हो, उस वक्त तक रहेगा बतातें चलें कि राज्य में पंचायतों को दिए गये पहले एक्सटेंशन का समय सात जुलाई को समाप्त हो रहा था। कोराना के कारण चुनाव संभव नहीं है,ऐसे में सरकार ने फिर से एक्सटेंश्न देने के लिए अध्यादेश लाया। अगामी मानसून सत्र में इसे विधेयक का रूप देकर नियमों में संशोधन करने की तैयारी है। वर्तमान नियम में सरकार सिर्फ एक बार ही पंचायतों को अवधि विस्तार दे सकती है। ऐसे में दोबारा एक्सटेंशन देने के लिए नियमों में बदलाव करना होगा।
पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो गया था। उस वक्त सरकार ने छह माह अवधि विस्तार दिया और ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित की, जिसमें पंचायत सचिव सहित अधिकारी भी रखे गये थे। राज्य के मुखिया फिर से दोबारा इसी कार्यकारी समिति के एक्सटेंशन देने की मांग कर रहे थे।।


Share: