हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गोविंद माथुर का अहम फैसला

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लखनऊ। 3 जून तक अंतरिम जमानत को बढ़ाया गया । 17 मई से पहले अंतरिम जमानत खत्म होने वालों को राहत।  3 जून तक रहेंगे अब अंतरिम जमानत पर बाहर । किसी भी परिसर की इमारत को गिराने, खाली कराने आदेश 3 जून तक रोका गया । 3 जून तक कोर्ट के आदेश पर नहीं होगा कोई परिसर खाली ना ही गिराया जाएगा । कोर्ट के आदेश पर होने वाली किसी भी कार्रवाई को 3 जून तक किया जाए सुनिश्चित । किसी भी कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन कराने के लिए 3 जून तक का वक्त । चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डबल बेंच ने सुनाया आदेश ।  जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने दिया आदेश ।


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