“दुर्घटना मुआवजा मामले” में लोकल सीजन टिकट धारक के लिए आई डी अनिवार्य नही: हाई कोर्ट

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दिनेश शर्मा “अधिकारी”।
नई दिल्ली । बॉम्बे हाईकोर्ट दुर्घटना मुआवजा मामले में मुंबई लोकल ट्रेन में एक वैध सीजन टिकट रखने वाले यात्री को एक वास्तविक यात्री माना जाएगा, जब यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना के लिए मुआवजे का दावा करने की बात आती है और अलग पहचान प्रमाण प्रस्तुत न करने से सीजन टिकट अमान्य नहीं होगा। न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की एकल पीठ ने कहा कि इस संबंध में रेलवे द्वारा दिए गए निर्देशों को ‘अनिवार्य’ नहीं कहा जा सकता है और पहचान पत्र के गैर-उत्पादन के लिए उचित सीजन टिकट स्वचालित रूप से अमान्य नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा “यात्री बिना पहचान पत्र, आईपीसो-फैक्टो के उचित सीजन टिकट का उत्पादन, सीजन टिकट, अनुचित और / या अमान्य प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि यात्री सीजन टिकट का उपयोग कर रहा था, जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया था।”

यह फैसला रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील में आया है जिसमें अपीलकर्ता हरीश दामोदर के मुआवजे को खारिज कर दिया गया था, जो यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के बाद घायल हो गए थे।
मुआवजे को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा था कि दामोदर की चोटें ‘अप्रिय घटना’ से नहीं बल्कि ‘खुद को भड़काने’ की वजह से लगी थीं। ट्रिब्यूनल ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि अपीलकर्ता एक वास्तविक यात्री नहीं था क्योंकि उसने अपने मासिक सीजन टिकट के साथ एक पहचान प्रमाण नहीं रखा था और इसलिए यह माना जाता था कि उसके पास उचित पास नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न था कि क्या पहचान पत्र के अभाव में आवेदक-यात्री के पास ले जाकर रखी गई सीजन टिकट अमान्य होगी…?? केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों पर भरोसा किया था जिसमें कहा गया था कि यात्री के लिए सीजन टिकट के साथ पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा नहीं करने पर सीजन टिकट अमान्य होगा और यात्री को बिना टिकट माना जाएगा । हालांकि, कोर्ट ने कहा कि दुर्घटनावश गिरने के कारण चोट लगने वाले यात्री द्वारा सीजन टिकट के साथ पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने से वैध सीजन टिकट अमान्य नहीं होगा।
इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि “पहला कारण यह है कि, आवेदक वैध और उचित सीजन टिकट के साथ यात्रा कर रहा था। इसलिए, वह अधिनियम की धारा 2(29) के अर्थ में “यात्री” था। दूसरा कारण यह है कि रेलवे द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं कहा जा सकता है। ‘अनिवार्य’ होना चाहिए और इसलिए उचित सीजन टिकट, पहचान पत्र के गैर-उत्पादन के लिए स्वचालित रूप से अमान्य नहीं होगा।”
इसके अलावा, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक यात्री, किसी भी रेल कर्मचारी की मांग पर, यात्रा के दौरान ऐसे रेल सेवक को परीक्षा के लिए अपना “पास” या “टिकट” प्रस्तुत करेगा।
इसलिए, बिना पहचान पत्र, आईपीसो-फैक्टो के उचित सीजन टिकट का उत्पादन करने वाला यात्री सीजन टिकट को अनुचित और/या अमान्य नहीं करेगा, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि यात्री सीजन टिकट का उपयोग कर रहा था, जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया था।
हालांकि अधिनियम की धारा 53 ‘कुछ टिकटों’ के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, हालांकि, यह प्रतिवादी का मामला नहीं था कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीजन टिकट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया था ।इसलिए, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता के मुआवजे के दावे को रेलवे दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं (मुआवजा) नियमों के संदर्भ में इस साल जुलाई से पहले तय करे। दामोदर को जून मे सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।


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