सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अफ्रीकी चीतों को बसाने को दी हरी झंडी
नई दिल्ली, 28 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में चीतों को बसाने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने रोक लगाने वाला 2013 का आदेश बदलते हुए निर्देश दिया कि जरूरी अध्ययन के बाद कदम उठाए जाए। चीफ जस्टिस एस.ए. बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी को प्रोजेक्ट की अनुमति दी। शुरू में नामीबिया से 19 चीते आएंगे। कोर्ट ने मध्यप्रेदश के कुनो, नौरादेही या राजस्थान के शाहगढ़ में एक उपयुक्त स्थान पर अफ्रीकी चीता को लाने की अनुमति दे दी है।याचिका नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी ने दायर किया था। याचिका में नामीबिया से अफ्रीकी चीते लाने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के पूर्व निदेशक रंजीत सिंह, एक आईएफएस और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये कमेटी नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी का मार्गदर्शन करेंगे। कोर्ट ने कहा कि कमेटी हर चार महीने में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने कहा कि अफ्रीकी चीता को स्थानांतरिक करने का फैसला एक उचित सर्वेक्षण के बाद लिया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय