प्रयागराज : सीओ हंडिया, थाना प्रभारी उतरांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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राहुल शर्मा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने ग्राम डुडुआ थाना उतरांव की रहने वाली दुर्गावती के द्वारा दंड प्रक्त्रिस्या की धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत अर्जी को सुनने के बाद सीओ और थाना प्रभारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया।

जिला न्यायालय ने घटना के बाद एफआईआर दर्ज न करने और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करने पर क्षेत्राधिकारी (सीओ) हंडिया और थाना प्रभारी उतरांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवाद के संदर्भ में पुलिस के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई नही की गई और विधिक प्रावधानों तथा अनुदेशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने ग्राम डुडुआ थाना उतरांव की रहने वाली दुर्गावती के द्वारा दंड प्रक्रिया की धारा 156 (3) के तहत प्रस्तुत अर्जी को सुनने के बाद सीओ और थाना प्रभारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया। दुर्गावती ने न्यायालय में अर्जी प्रस्तुत करके आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 को पड़ोस के कुछ लोगों ने घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर जबरन कब्जा करके दीवाल बनाने लगे। विरोध करने पर घर में घुसकर मारा पीटा और घर का सामान बाहर फेंक दिया।

पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगे शोरगुल करने पर भीड़ जमा होते ही जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता ने थाने में तहरीर दिया लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई उसके बाद पीड़िता ने क्षेत्राधिकारी समेत एसएसपी के यहां फरियाद लगाई पुलिस वालो ने उल्टा दबाव बनाया कि मामले में कुछ ले देकर समझौता कर लो। किसी प्रकार से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता क्षुब्ध होकर न्यायालय में अर्जी दाखिल किया था।


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