अवैध रूप से चल रहा था चंडीगढ़ में मौत का पीजी -पहले भी दर्ज हो चुका है संचालक पर मामला
चंडीगढ़, 23 फरवरी (हि.स.)। चंडीगढ़ के सेक्टर-32 में अग्निकांड का शिकार हुआ पीजी बिना किसी मंजूरी के चल रहा था। नियमों का उल्लंघन किए जाने के आरोप में पीजी संचालक के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हो चुका है। इसी दौरान भीषण अग्निकांड में मारी गई तीनों लड़कियों के पोस्टमार्टम के बाद शव रविवार को उनके परिजनों को सौंप दिए गए।
चंडीगढ़ के सेक्टर-32 में शनिवार की शाम एक पीजी में आग लगने से पंजाब के कोटकपूरा निवासी पाक्षी ग्रोवर, कपूरथला की रिया और हरियाणा के हिसार की मुस्कान की मौत हो गई थी। इस अग्निकांड की जांच करते हुए पुलिस को पता चला है कि यह पीजी बिना किसी मंजूरी के चल रहा था। सूरत अग्निकांड की घटना के बाद चंडीगढ़ पुलिस तथा फायर ब्रिगेड द्वारा चलाए गए आपरेशन के दौरान पिछले साल पीजी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उसने शपथ पत्र देकर पीजी में सुधार करने की बात कहते हुए बकायदा जुर्माना भी अदा किया था। इसके बावजूद उसने पीजी में सुधार नहीं किया था। चंडीगढ़ की एसएसपी निलंबरी जगदले के अनुसार पीजी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।हिन्दुस्थान समाचार/संजीव