वाराणसी प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन जारी की

Share:

सुबोघ त्रिपाठी।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आंशिक लाॅकडाउन लगा है। सरकार कोेरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास कर रही है। बुधवार को वाराणसी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है।
बिना काम घर सेे निकलना प्रतिबंधित।
– व्यवसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर मई तक पूर्ण रोक।
– माॅल, बाजार, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, धार्मिक प्रतिष्ठान, आबकारी सहित अन्य गतिविधियों पर रोक।
– दोपहर एक बजे तक दूध, फल, सब्जी और अनाज की फुटकर दुकानों को खोलने की छूट।
राष्ट्रीय आपदा प्र्र्रबंधन के तहत जिलाधिकारी कौैशल राज शर्मा के जारी आदेश के अनुसार-
– दोपहर एक बजे तक दूध, सब्जी, बे्रड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्र्री की दुकानें, अनाज गल्ले की रिटेल दुकानें, फल सब्जी मंडी खुली रहेगी।
– मेडिकल दुकानें, मेेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेेस्ट व ब्लड टेस्ट की लैब, ब्लड कलेक्शन सेेंटर तथा उनके आॅफिस, निजी व सरकारी मेेडिकल व प्र्राइवेट क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पीटल को होने वाले सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति और अन्य मेडिकल सेवाओें कोे इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी।
– समाचार विक्रेेताओं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, आक्सीजन गैैस के वेंडर्स, सप्लायर्स को भी छूूट दी गई है।

– कोविड टेस्ट कराने वाले मरीजों, व्यक्तिओं तथा वैक्सीनेेशन कराने वाले व्यक्ति आ जा सकते है।
– टिकट के साथ यात्री आवागमन कर सकते हैं।
– सरकारी कर्म्रचारी अपने पहचान पत्र के साथ तथा सभी शहरों सेे गुजरने वाले मालवाहक वाहनों को भी छूट मिलेगी।


Share: