उप्र में लॉकडाउन तोड़ने वाले 19488 लोगों पर एफआईआर, वसूला गया 7.70 करोड़ जुर्माना

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लखनऊ, 16 अप्रैल (हि.स.)। देश की वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे ​देश में लॉकडाउन लागू है। लोगों को घर के बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत जरुरी काम होने पर ही मास्क लागाकर घर से बाहर निकल सकते हैं। लॉकडाउन को कड़ाई से पालन कराये जाने के निर्देश ​भी हैं। बावूजद इसके प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लॉकडाउन तोड़ने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गुरुवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रदेश में 19488 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा 7.70 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। 

पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 19,488 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5398 जगहों पर बैरियर लगाकर 17.77 लाख वाहनों को चेक किया गया। 4.18 लाख वाहनों का चालान और 23 हजार 873 वाहन सीज किये गये हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों से 7 करोड़ 70 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।  

महानिदेशक ने बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में 424 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। साइबर अपराध के बारे में बताते हुए उन्हें कहा कि फर्जी खबर के 346 मामले अब तक सामने आये हैं। सबकी जांच के लिये साइबर सेल को निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

आश्रय देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई 

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि तबलीगी जमात के सदस्यों को नियमानुसार क्वारंटाइन के निर्देशों के अनुपालन में अभी तक 2727 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। तबलीगी जमात के सदस्यों को समय-समय पर प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी कहा है कि अपनी-अपनी पहचान छिपाकर स्वास्थ विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन नहीं करने वाले और उनको आश्रय देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अगले दो दिनों में सख्त कार्रवाई करने के लिए जनपदों के पुलिस कप्तानों को भी निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके साथ ही अपने कार्यों में ढील बरतने वाले संबंधित थानेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिये गए हैं। 


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