सुप्रीम कोर्ट का बीसीआई को आदेश – 31 दिसंबर तक वकीलों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करे

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दिनेश शर्मा “अधिकारी।
दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की खिंचाई करते हुए उसे 31 दिसंबर तक वकीलों के खिलाफ प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने बीसीआई को साल के भीतर शिकायतों का फैसला और निपटान करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन मिश्रा को पेशे की शुद्धता और अनुशासन बनाए रखने के अलावा कुछ भी करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वकील कदाचार का दोषी है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिए, हालांकि, मामलों का ढेर नहीं लगना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, बीसीआई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यकतानुसार जांच अधिकारियों की नियुक्ति और प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है।
उक्त शिकायतों के निपटान के लिए राज्य बार काउंसिल में सर्किट बेंच होने के बीसीआई के सुझाव के संबंध में, अदालत ने कहा कि बीसीआई अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, इसलिए शिकायतों से निपटने के लिए बीसीआई सक्षम है।

राज्य बार काउंसिल द्वारा मामलों को बीसीआई को स्थानांतरित नहीं करने के मुद्दे पर अदालत ने निर्देश दिया कि एक साल पुरानी शिकायतों को बीसीआई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।


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