सर्व शिक्षा परियोजना कर्मचारियों की वेतन कटौती पर रोक

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सुबोध त्रिपाठी।

प्रयागराज, 14 मई ,2021 । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्व शिक्षा परियोजना में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर व लिपिकों के वेतन में कटौती के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए पूर्व की भांति भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मनोज कुमार श्रीवास्तव व पांच अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राजीव मिश्र व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निमाई दास को सुनकर दिया है।

याचिका के अनुसार उप्र सर्व शिक्षा परियोजना बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने 21 दिसंबर 2017 को कर्मचारियों के भुगतान में 28.7 फीसदी की वृद्धि की थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 15 जनवरी 2021 को कटौती करने का आदेश किया है जबकि उन्हें ऐसा करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। साथ ही याचियों को सुनवाई का मौका दिए बगैर वेतन में कटौती करना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। इसी मुद्दे पर कई अन्य याचिकाएं भी लंबित हैं। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए सभी याचिकाओं को 10 जून को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।


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