झुंझुनूं में “ तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत “ के लिए प्री-काउंसलिंग एडीआर भवन में आयोजित
दिनेश शर्मा “अधिकारी“।
जयपुर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देषानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं के तत्वावधान में इस वर्ष आयोजित होने वाली “ तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत ”13 अगस्त, 2022 के लिए बैंक व वित्तीय संस्थानों के प्रकरणों में राजीनामा व समझाईष हेतु प्री-काउंसलिंग का आयोजन एडीआर भवन, झुंझुनूं में किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश श्रीमती दीक्षा सूद ने बताया की बैंक तथा वित्तिय संस्थान यथा यूको बैंक, पंजाब नेषनल बैंक, इण्डसिंड बैंक, एसबीआई बैंक व श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेस इत्यादि के दस लाख रूपये तक की राषि के धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के सिविल मामलों में लंबित प्रकरणों में बैंक/वित्तिय संस्थान एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा व समझाईष हेतु दिनांक 04 से 08 जुलाई तक प्री-काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है।
सचिव श्रीमती सूद ने बताया कि प्री काउसंलिग के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों में आपसी समझाईष के द्वारा राजीनामें के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकरणो का निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को किया जा सके।
प्राधिकरण सचिव ने पक्षकारो से अपील कर कि उनके न्यायालय में लंबित चल रहे मामलों को लेकर बुलावा पत्र, नोटिस प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर भवन, झुंझुनूं तथा तालुका विधिक सेवा समितियों व पंचायत समितियों में आवष्यक रूप से उपस्थित होवें ताकि आपके लंबित चल रहे मामले मंे दोनों पक्षों के बीच डोर स्टेप काउसंगिल/प्री काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा निष्पादित किया जा सके।
श्रीमती दीक्षा सूद द्वारा समस्त अधिवक्ताओं व तालुका अध्यक्षों को भी आहवान किया गया कि वे प्री काउंसलिंग कार्यक्रम को सफल बनाने मे सहयोग करें एवं पक्षकारान को उपस्थित होने एवं प्रकरण को समझौते के माध्यम से निस्तारित करने के लिए प्रेरित करें। सचिव ने बताया की बैंक, वित्तीय संस्थानों की ओर से उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित करवाने पर विषेष छूट दी जा रही है।
05 जुलाई को श्रीमती दीक्षा सूद द्वारा न्यायक्षेत्र, झुंझुनूं के समस्त तालुका स्तरीय अधिकारीगण के साथ विडियों कॉंन्फ्रेंस के माध्यम से मिटिंग का आयोजन कर प्रि काउंसलिंग एवं डोर स्अेप काउंसलिंग हेतु दिषा-निर्देष प्रदान किये ।