प्रयागराज :स्कूल की मान्यता पर निर्णय लेने का बीएसए को निर्देश

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प्रयागराज, 18 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा को अलखनंदा मिलार्ड स्कूल को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की मान्यता देने के मामले में सकारण नये सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि मान्यता प्रदान करने से इंकार करने का 24 अगस्त 19 को दिया गया आदेश नये पारित आदेश पर निर्भर करेगा। 
  यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने स्कूल की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि याची ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए मान्यता मांगी। बिना कोई कारण स्पष्ट किये बीएसए ने अर्जी खारिज कर दी है। विपक्षी अधिवक्ता आर.बी यादव ने कहा कि बीएसए को नये सिरे से विचार कर निर्णय लेने का मौका दिया जाए। इस पर यह आदेश हुआ है।
हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश  


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