प्रयागराज में बलात्कार पीड़िता के अपहरण का प्रयास मुख्यमंत्री से शिकायत

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सौरभ सिंह सोमवंशी

प्रयागराज

जनपद की कानून व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की एक महिला ने जनपद के मऊआइमा थाने में कुछ लोगों के ऊपर बलात्कार व जान से मारने की धमकी के अलावा तमाम धाराओं में एफआईआर संख्या 0762/2020 दर्ज कराया है। और इसी मामले में जब वह दिनांक 27 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करा कर अपने घर मऊआइमा जा रही थी तभी आरोपियों ने उसके अपहरण का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी।, मऊआइमा की एक पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने कुछ दिनों पहले महिला के साथ साजिश रच कर बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी वही लोग मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने की शाम उसके अपहरण का प्रयास किए और जान से मारने की धमकी भी दी उसने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह मऊआइमा जा रही थी कि पहले से घात लगा कर पीछा कर रहे मसीउल्लाह, मलिक जमील अहमद, नीलू चौहान तथा नीलू चौहान का मामा दिनेश सिंह और दो अन्य लोगों ने पीड़िता को अकेला पाकर सुनसान जगह पर उसको जबरदस्ती रोका और मसीउल्ला और नीलू चौहान ने एफआईआर के कारण अपनी सरकारी नौकरी पर खतरा का हवाला देते हुए पीड़िता के ऊपर समझौते का दबाव बनाया इसके अलावा नीलू चौहान ने अपना मोबाइल नंबर नोट कराया और कहा कि एक महिला ही महिला के काम आती है और समझौते के लिए कहा परंतु पीड़िता ने जब स्पष्ट रूप से समझौते से इंकार कर दिया तब मसीउल्ला और नीलू चौहान के मामा दिनेश सिंह ने पीड़िता के कमर में कट्टा दिया,और जान से मारने की धमकी दी, पीडिता का आरोप है कि इन लोगों ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया और इसी बीच
छीना झपटी में उसको निर्वस्त्र भी कर दिया इसके बाद वहां पर भीड़ लग गई और सारे आरोपी अपराधी भाग खड़े हुए पीड़िता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में अपराधियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए इसके अलावा पीड़िता को जान का खतरा है इसलिए उसके जानमल की सुरक्षा की जाए प्रार्थिनी ने यह प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रयागराज जोन के एडीजी और प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित किया है, आरोपियों में से नीलू चौहान के ऊपर यह आरोप भी है कि यह तमाम सारे लोगों के ऊपर महिला कानूनों का दुरुपयोग कर पैसा ऐंठने का भी कार्य करती हैं। कुछ दिनों पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के ऊपर आरोप लगाकर उन को ब्लैकमेल करने का प्रयास भी किया गया था।

मऊआइमा थाने में दर्ज है एफआईआर

पीड़ित महिला ने जनपद के मऊआइमा थाने में दर्ज एफआईआर में कहा है कि प्रतापगढ़ के मसीउल्लाह से उसकी मुलाकात मऊआइमा के जब्बार अली ने कराई थी,और बताया था कि मसीउल्लाह की पत्नी मर चुकी है, पीड़िता ने बताया कि शादी का झांसा देकर मसीउल्लाह ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया ,और उसका गर्भपात कराया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को शाम 5:00 बजे मसीउल्लाह ने पीड़िता को मऊआइमा बुलाया और कहा कि कोर्ट मैरिज करनी है और अपने परिचित अधिवक्ता मलिक जमील अहमद के पास लेकर गया वहां पर मलिक जमील अहमद ने कहा कि कोरोना के कारण कचहरी बंद है और उसने दोनों को अपने परिचित एक महिला के यहां आदर्श नगर अलका बिहार कालोनी में रुकवा दिया और मसीउल्लाह को सामान लाने के लिए भेज दिया।पीड़िता के अनुसार उस महिला ने पीड़िता को पीने के लिए शरबत दिया जिसके बाद वह बेहोश हो गई और उसके साथ अधिवक्ता मलिक जमील अहमद ने दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया,और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने उस महिला की मां के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मऊआइमा थाने में मसीउल्ला, जब्बार अली, मलिक जमील अहमद, महिला और उसकी मां ,मसीउल्ला के दो सालों व मसीउल्लाह की पत्नी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी,328,452,504,506व 313मे एफआईआर दर्ज कराई गई है।


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