प्रतापगढ़: निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि 17 जनवरी तक बढ़ायी गयी

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जतिन कुमार चतुर्वेदी।

प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि माह जनवरी, 2022 के प्रथम चरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को दिनांक 06.01.2022 से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस मशींन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण किया जा रहा है। वितरण की अन्तिम तिथि 15.01.2022 निर्धारित है। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति 03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक को 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक, 01 किग्रा0 साबुत चना तथा 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में कार्डधारक मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 15.01.2022 निर्धारित है।

उन्होने बताया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा वितरण अवधि का विस्तार करते हुए अन्तिम तिथि 17.01.2022 निर्धारित की गयी है। विस्तारित अवधि में कार्डधारक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से गेहूँ, चावल, खाद्य तेल, नमक व चना उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकते है। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 15.01.2022 के साथ-साथ 17.01.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। उन्होने यह भी बताया है कि राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत उक्तानुसार पांचो सामग्री एक साथ प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी। इस हेतु पृथक से पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट नहीं किये जायेंगे। वितरण से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु अपने पूर्ति निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, उपजिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।


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