मृतक व्यक्ति द्वारा मनरेगा मजदूर बन तालाब खुदाई का ना सिर्फ काम किया बल्कि स्वर्ग से आकर मजदूरी भी ले गया …….

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राधे श्याम तिवारी, अमित कुमार गर्ग।

स्वर्गवासी सियाराम ने तालाब खुदाई में चलाया फावडा परिक्षार्थी बना मजदूर।

न्यायालय ने‌ दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश।

गोण्डा। मामला शर्ष 2017/18 विकास खण्ड मुजेहना के ग्राम पंचायत रैगांव का है। जहां परिक्षार्थी तथा मृतक व्यक्ति द्वारा मनरेगा मजदूर बन तालाब खुदाई का ना सिर्फ काम किया बल्कि स्वर्ग से आकर मजदूरी भी ले गया।
जिसकी शिकायत गांव ही के निवासी अनीश अहमद ने उच्चाधिकारियों को देते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ न्यायालय की शरण ली न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना इटिया थोक को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यायालय द्वारा आदेश के अनुसार वर्ष 2017/18 में ग्राम सभा अन्तर्गत पंडित पोखरा तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया। जिसमे मनरेगा श्रमिक सिया राम, पुत्र राम उग्गर व नावालिग विदर्थी अब्दू रहमान, पुत्र साहिद अली द्वारा कार्य किया गया।
मजेदार बात तो यह रही कि अब्दूल रहमान, पुत्र साहिद अली एक तरफ नाबालिग तो दुसरी तरह विद्यार्थी जो कि जिस दिनांक में अब्दूल रहमान 24/2/2018 से 09/03/2018 मास्टर रोल 257 जिसे 13 दिन तक काम किया और श्रमिक मजदुरी 2,275 रूपया भी निकल गया।
दिनाक 24/2/2018, 27/02/2018, 05 /03/2018, 07/03/2018 क्रमशःबोर्ड परीक्षा दिया जिसका परिक्षा केन्द्र महाराजा साधू सरन इन्टर कालेज सिसउर अन्दुपुर । मजेदार बात तो यह है कि बच्चा परिक्षार्थी तो है ही नाबालिग भी जिसकी जन्म तिथि 4/06/2000 है।

मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिये।

एक तरफ परिक्षा में शामिल और परिक्षा बोर्ड में उत्तरणी भी रहा। यानि मजदूरी और परिक्षा एक आदमी एक साथ दो जगह तालाब खुदाई कार्य । वही सिया राम पुत्र राम उग्गर की मौत दिनांक 04/05/2017 को हो गरीब जबकि मृतक सियाराम जाब कार्ड नंबर 175 पर 6/03/2018 से 31/03/2018 के मध्य बतौर मजदूर काम किया। गांव ही के मृतक राम सुमिरन, पुत्र रामलाल जिनकी मौत 23/01/2018 को हो गई जो बतौर मनरेगा मजदूर श्रमिक जाब कार्ड नंबर 110 जाब दिनांक 5//2/2018 से 31/03/2018 तक गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय रैगांव में बतौर रसोईया पद पर तैनात रही, महिला नन्दा, देवी पत्नी मुरली भी मनरेगा मजदूर बनायी गई।
उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए बर्णित तत्थो के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कर समुचित जांच कर यथोचित कार्यवाही करने का आदेश दिया है ।


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