राजकीय सम्प्रेक्षण गृह किशोर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
अमित कुमार गर्ग ।
उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश रविन्द्र कुमार के निर्देश के अनुपालन में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया ।
शिविर के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा के प्रभारी अधीक्षक रमाशंकर कनौजिया द्वारा बताया गया कि आज कुल 37 किशोर में से जनपद गोण्डा के 15 किशोर , जनपद बहराइच के 09 किशोर , जनपद बलरामपुर के 10 किशोर , जनपद श्रावस्ती के 02 किशोर तथा जनपद हरदोई का 01 किशोर निरूद्ध हैं । दिनांक -19.05.2022 को कोविड जांच की गयी थी , जिसमें सभी किशोर निगेटिव पाये गये हैं । शिविर में सचिव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और देश के भविष्य के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो भविष्य के साथ – साथ उनका वर्तमान भी नीचे गिर जाता है । बालकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबाना नहीं चाहिए , यदि किसी कारणवश ऐसा करना मजबूरी हो तो उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधायें दी जानी चाहिए , जैसे शिक्षा , भोजन , आवास , वस्त्र आदि । एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र के स्तम्भ मजबूत होने चाहिए , बच्चे राष्ट्र के स्तम्भ होते हैं , यदि वे कमजोर होते हैं तो राष्ट्र भी कमजोर होता है । सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा ( बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं ) योजना -2015 के साथ बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की भी जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग -3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 15 , 21 ए , 24 , भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 , 243 जी में बालकों के सुरक्षा हेतु उपबन्ध बताये गए हैं , इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी ।
इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा के केयर टेकर अशरफी लाल , अंशकालिक रसोइया संजीव कुमार , होमगार्ड कृष्ण कुमार पाण्डेय व स्वामीनाथ आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।