तहसील सदर गोंडा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

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ब्यूरो-अमित कुमार गर्ग।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ‘ डॉ० दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेश के अनुपालन में तहसील सभागार सदर गोण्डा में विवाद के वैकल्पिक समाधान केन्द्र (ए०डी०आर०) की प्रक्रियायें व लाभ तथा मध्यस्थता व लोक अदालत विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तहसील सभागार सदर में आयोजित विधिक शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ए ० डी ० आर ० का अर्थ है वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र , जिसके अन्तर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाएँ तकीनीकें आती है जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना मुकदमे के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती हैं।

सचिव श्री सिंह द्वारा मध्यस्थता व लोक अदालत के लाभ की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रक्रिया में विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान हो जाता है , समय व खर्चा की बचत होती है। न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है . अत्यधिक सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया होती है विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमय समाधान होता है , अनौपचारिक निजी तथा पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया होती है , सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक तथा मध्यस्थ वाले मामले में कोई अपील या कोई संशोधन नही होता है , विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा हो जाता है। तथा मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर दादी कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क लेने का हकदार होता है।

जागरूकता शिविर में उपस्थित तहसीलदार सदर द्वारा भी लोक अदालत के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। शिविर में सचिव द्वारा वैवाहिक प्रकरणों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का विशेष लोक अदालत के माध्यम से समाधान हेतु जानकारी देते हुए बताया गया कि दिनांक 22.01.2022 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है , जिसमें वैवाहिक प्रकरणों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।

इस अवसर पर विनोद कुमार सिंह उप जिलाधिकारी सदर , नायब तहसीलदार अमित यादव तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिंपिक मुकेश कुमार वर्मा व पी ० एल ० वी ० प्रभुनाथ आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार आज ही जनपद गोण्डा के राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में भी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्री कृष्ण प्रताप सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की अध्यक्षता में किया गया। शिविर के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में कुल 51 किशोर में से जनपद गोण्डा के 15 किशोर , जनपद बहराइच के 21 किशोर जनपद बलरामपुर के 12 किशोर तथा जनपद श्रावस्ती के 03 किशोर उपस्थित पाये गये। शिविर में उपस्थित किशोरों को श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर प्रभारी अधीक्षक रमाशंकर कनोजिया , केयर टेकर अशरफी लाल , हरिश्चन्द्र संतोषी , अशकालिक रसोइया संजीव एवं होमगार्ड मनीराम गुप्ता , रामचन्दर गोस्वामी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा व पी० एल० वी० प्रभुनाथ आदि उपस्थित रहे।


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