फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इण्टर कालेज, में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

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ब्यूरो -अमित कुमार गर्ग।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉ ० दीपक स्वरूप सक्सेना के आदेश के अनुपालन में फखरुद्दीन अली अहमे राजकीय इण्टर कालेज , गोण्डा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन श्री कृष्ण प्रताप सिंह , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की अध्यक्षता में किया गया । शिविर में सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा ( बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेव और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं ) योजना -2015 के विषय में विधिवत जानकारी देते हुए बताया गया , कि महामारी कोरोना से पीड़ित ऐसे बच्चे , जिन्होंने अपने माता – पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख – रेख एवं पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है , उन बच्चों के पालन – पोषण एवं शिक्षा – दीक्षा हेतु उ ० प्र ० सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है । इसके अतिरिक्त वैवाहिक प्रकरण प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का विशेष लोक अदालत के माध्यम से समाधान हेतु जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी 22 जनवरी 2022 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है , जिसमें वैवाहिक प्रकरणों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा । इस अवसर पर शिक्षकगण श्री राजवर्धन श्रीवास्तव , डा ० अशोक कुमार पाण्डेय ऋषि कुमार शुक्ला , रमेश कुमार शुक्ला तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा व पी ० एल ० वी ० प्रभुनाथ आदि उपस्थित रहे । इसी प्रकार आज ही विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला कारागार में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा की अध्यक्षता में किया गया ।

सचिव श्री सिंह द्वारा बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है । यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नही होगी । वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितिया कार्य कर रही हैं । कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है , मानव दुर्व्यव्हार एवं बेगारी से पीड़ित है , स्त्री या बालक है , मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है , जातीय हिंसा , अत्याचार , औद्य गिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति है , तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं । इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पड़ेगा । दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के सन्दर्भ में सांविधानिक उपबन्ध , दण्ड प्रक्रिया सहिता में वर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया । सचिव द्वारा कारागार अस्पताल का निरीक्षण करते समय इलाज हेतु भर्ती बंदीगण के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूछताछ किया गया । बन्दीगण के समुचित इलाज हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया । भोजनालय का निरीक्षण कर साफ – सफाई हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया ।

इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर दीपाकर भारती , तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा , पराविधिक स्वयं सेवक प्रभुनाथ आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।


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