निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती
सौरभ सिंह सोमवंशी
प्रयागराज
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।
याचीगणों ने यह याचिका निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उतर प्रदेश लखनऊ के आदेश दिनांक 26.11.2019को चुनौती देते हुए राजेंद्र प्रसाद एवं 70 अन्य ने दायर किया है जिसके द्वारा निदेशक ने याचियों के विनियमितीकरण को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि याचीगण उतर प्रदेश लोकसेवा के क्षेत्र से बाहर है।समूह “ग” और “घ” के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी, कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 के नियम 2(3) के अनुसार याचिगणों की सेवाओं को विनियमितीकरण नही किया जा सकता, जबकि निदेशक ने ही अपने आदेश 28.03.2018 के द्वारा याचीगणों के पदों पर ही कार्य करने वाले एक अन्य संविदाकर्मी राजेश कुमार तिवारी को विनियमित कर दिया है उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन के बहस सुनने के पश्चात राज्य सरकार को तीन सप्ताह के अन्दर जबाब दाखिल करने को आदेशित किया है मामले की अगली सुुनवाई अब फरवरी 2021मे होगी।