एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब बेचने पर दुकान का अनुज्ञापी हो सकता है निरस्त- पी. गुरुप्रसाद
लखनऊ, 08 मई। उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने कहा कि प्रदेश में शराब बेचने वाले दुकानदार ध्यान रखें कि जो उनके विरुद्ध एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर शराब बेचने की शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध अनुज्ञापी निरस्त तक की कार्यवाही होगी।
उन्होंने कहा कि दुकानदारों के खिलाफ पहली शिकायत पर 75 हजार का जुर्माना, दूसरी शिकायत पर एक लाख 50 हजार का जुर्माना और तीसरी शिकायत पर दुकान की अनुज्ञापी निरस्त की कार्यवाही होगी।
उन्होंने कहा कि 25 मार्च से 07 मई तक पूर्णबंदी के दौरान 175 मामले पकड़ में आये है। इसमें 3291 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।