कइयों पर महिला कानून दुरुपयोग कर आरोप लगाने वाली महिला पर साथियों संग सामूहिक बलात्कार करवाने का मामला दर्ज

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सौरभ सिंह सोमवंशी

मऊआइमा
प्रयागराज

पैसे वाले और रसूखदार लोगों के ऊपर बलात्कार का फर्जी आरोप लगाकर पैसा ऐंठने वाले गिरोह की महिला उसकी मां और उसके साथियों के ऊपर मऊ आइमा की एक महिला ने मऊआइमा थाने में सामूहिक बलात्कार के साथ-साथ बलात्कार की साजिश करने का मुकदमा मऊआइमा थाने में दर्ज कराया है इस महिला के ऊपर तमाम रसूखदार लोगों के ऊपर बलात्कार का फर्जी आरोप लगाकर पैसा वसूलने का भी आरोप है इसी महिला ने कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार के ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगाया था,इसके अलावा वह तमाम लोगों के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराकर उनसे पैसा वसूल चुकी है।

क्या है मामला

मऊआइमा की एक पीड़ित महिला ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा है कि प्रतापगढ़ के मसीउल्लाह से उसकी मुलाकात मऊआइमा के जब्बार अली ने कराई थी,और बताया था कि मसीउल्लाह की पत्नी मर चुकी है, पीड़िता ने बताया कि शादी का झांसा देकर मसीउल्लाह ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया ,और उसका गर्भपात कराया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को शाम 5:00 बजे मसीउल्लाह ने पीड़िता को मऊआइमा बुलाया और कहा कि कोर्ट मैरिज करनी है और अपने परिचित अधिवक्ता मलिक जमील अहमद के पास लेकर गया वहां पर मलिक जमील अहमद ने कहा कि कोरोना के कारण कचहरी बंद है और उसने दोनों को अपने परिचित एक महिला के यहां आदर्श नगर अलका बिहार कालोनी में रुकवा दिया और मसीउल्लाह को सामान लाने के लिए भेज दिया।पीड़िता के अनुसार उस महिला ने पीड़िता को पीने के लिए शरबत दिया जिसके बाद वह बेहोश हो गई और उसके साथ अधिवक्ता मलिक जमील अहमद ने दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया,और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने उस महिला की मां के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मऊआइमा थाने में मसीउल्ला, जब्बार अली, मलिक जमील अहमद, महिला और उसकी मां ,मसीउल्ला के दो सालों व मसीउल्लाह की पत्नी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी,328,452,504,506व 313मे एफआईआर दर्ज कराई गई है।


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