जिला प्रशासन के खिलाफ दुर्ग पूजा को लेकर अवमानना याचिका होगी कल दाखिल
जयति भट्टाचार्य।
प्रयागराज । माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन व परशुराम ब्राह्मण सभा के तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल किया था, मामले के सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यालय ने 28.09. 2020 को अपने आदेश में जिलाधिकारी प्रयागराज को कह चुके है कि कानून और प्रदेश के कोवीड गाइडलाइंस के आधार पर दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए अनुमति प्रदान करने का आदेश पारित किया था, यह जानकारी जनहित याचिका के अधिवक्ता श्री विजय चन्द्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा ने प्रेस को दिया।
श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि इस मामले को लेकर एक रिप्रेजेंटेशन डाक द्वारा जिलाधिकारी को बहुत समय पहले भेज चुके है पर जिला प्रशसन ने कोर्ट के आदेश को जानबूझकर अनदेखा किया और दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यसचिव के द्वारा पूजा के आयोजन को लेकर एस ओ पी जारी करके दुर्गा पूजा के आयोजकों को जिला प्रशासन से अनुमति लेने को कहा पर जिला प्रशासन अनुमती देने में आनाकानी कर रहे है।
अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर तथा मूर्ति विसर्जन को लेकर कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण मजबूरी में जिला प्रशासन के खिलाफ अवमानना याचिका कल दाखिल की जाएगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर होगी।
गौरतलब है कि पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय अपने आदेश द्वारा मूर्ति विसर्जन गंगा के किनारे काली सड़क और बांध के नीचे कृतिम तालाब बनाकर स्वच्छ एवम् पर्याप्त पानी एवम् अन्य व्यवस्था के साथ कराए जाने के लिए प्रशासन को आदेश किया था जब कि उस आदेश का पालन पिछले वर्ष से नहीं किया गया था ।