जांजगीर-चांपा जिला 31 मई तक कंटेनमेंट जोन, जिले की सीमाएं रहेंगी सील

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शिव नारायण त्रिपाठी।
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ प्रांत के जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने कोरोना के मद्देनजर संपूर्ण जिले को 31 मई की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। हालांकि आम लोगों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों में छूट के साथ अस्पताल, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, पशु-चिकित्सालय, गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पम्प उनके निर्धारित समय में खोल सकेंगे। किन्तु गैस एजेंसी टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डर की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
सभी प्रकार की मंडियाँ तथा थोक, फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं, सामान आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। सब्जी, फल, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बडा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड -19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों को 30 दिनों के लिए सील करने की कार्यवाही की जावेगी। जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खाद्यान्न वितरण के लिये टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50-60 तक होनी चाहिए। खाद्यान्न वितरण के लिये अलग-अलग दिन निर्धारित कर राशन वितरण किया जाए। उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन कराया जाए।
कृषि क्षेत्र में फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर संचालन की अनुमति प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं माईन्स कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का पालन करने की शतों पर संचालित रहेंगे। निजी निर्माण कार्य की अनुमति नही होगी एवं शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु, गौण वनोपज से संबंधित-संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत अनुमति होगी। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। केवल ऑनलाईन डिलीवरी की अनुमति होगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना, सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों वर एवं वधु सहित) का नाम, जानकारी एवं 72 घण्टे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


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