बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को जल्द जेल से रिहा करना क्या गुजरात सरकार दोषी है ?
एडवोकेट शशी किरण।
11 दोषियों को नियम अनुसार नहीं छोड़ा गया है। उन्हें नियम विरूद्ध छोड़ा गया है। एक अपराधी ने 1992 के नोटिफिकेशन के तहत छोड़े जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट govt को कंसीडर करने के लिए कहा।govt ने उन्हें 1992 के नोटिफिकेशन के तहत छोड़ दिया। जबकि 2014 के नोटिफिकेशन के अनुसार rape accused को छोड़ा नहीं जा सकता है। जाहिर है, एक पुराने नोटिफिकेशन के तहत उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, तो पुराना नहीं ,नया नोटिफिकेशन प्रभावी रहता है। यही कारण है कि इसका विरोध हो रहा है। और इसीलिये सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।