“ बच्चों से कहासुनी के बाद मारपीट के एक मामले में “ 972 तारीखे भुगतने पर 28 साल बाद आया फैसला, 5 हज़ार का जुर्माना या 25 दिन की सजा

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दिनेश शर्मा “अधिकारी”।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बांदा में मामूली कहासुनी में हुई मारपीट का केस कोर्ट में 28 साल तक चला, लेकिन इतने वर्षों बाद आए कोर्ट के फैसले को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. दरअसल, कोर्ट ने 28 साल से चल रहे इस केस में आरोपी को 25 दिन की जेल की सजा सुनाई है. लोग चर्चा कर रहे हैं कि इतने वर्षों में आदमी जवान से बूढ़ा हो जाता है. जानकारी के अनुसार, यह मामला बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के कायल गांव का है. यहां 12 जनवरी 1994 को कुछ बच्चे किसान पुत्तन के खेत में चना की भाजी तोड़ रहे थे, उसी बीच खेत का मालिक पुत्तन आ गया. पुत्तन ने बच्चों की पिटाई कर दी. इसके बाद बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद बच्चों के पिता ने थाने पहुंचकर मारपीट करने और SC ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी. पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद आरोपी पुत्तन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद यह केस 28 साल तक बांदा की एक अदालत में चला. कोर्ट में चले इस केस में इतने वर्षों में करीब 972 तारीखें पड़ीं. अपर जिला जज SC ST कोर्ट में 28 साल केस चलने के बाद आरोपी पुत्तन पर 5 हजार का जुर्माना लगाया, जुर्माना न अदा कर पाने पर 25 दिन की जेल की सजा सुनाई. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित बालकों को दी जाएगी. अभियोजन की ओर से ADG क्रिमिनल (सरकारी वकील) जेपी विश्वकर्मा ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि 1994 का मुकदमा 2022 में खत्म हुआ है. बबेरू के कायल गांव के रहने वाले आरोपी पुत्तन पर कोर्ट ने 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा नहीं कर पाने पर 25 दिन तक सजा भुगतनी होगी।


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