पुलिस महानिदेशक, सीकर एसपी से आदेश की पालना कराए: रालसा सचिव
दिनेश शर्मा” अधिकारी” ।
जयपुर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने महानिदेशक पुलिस मुख्यालय,और पुलिस अधीक्षक सीकर को पत्र भेजकर अन्वेषण अधिकारी से आदेश की पालना कराने और नियत तिथि और समय पर अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है।गौरतलब है कि महिला पीड़ित प्रतिकर मुआवजे के एक मामले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम -2018 धारा 9 (4 )में निहित राज्य की शक्तियों में पीड़ित महिला को मुआवजा राशि देने के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित जांच अधिकारी की पत्रावली मे दर्ज रिपोर्टस में मेडिकल मुहावना, डॉक्टर के द्वारा दिया गया तत्कालीन ट्रीटमेंट पर्ची, आरोपियों के बयान, पीड़िता के बयान, मौका नक्शा जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पत्रावली मे अवलोकन करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी पुलिस न्यायालय, संस्थापना या अन्य किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकता है और कोई भी अभिलेख अपने कार्यालय में अवलोकनार्थ मंगवा सकता है। उक्त मामले में संबंधित जांच अधिकारी ने न केवल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की है बल्कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारियों के भी आदेश की अवहेलना कर 23 मई को प्रातः 9:00 बजे मैं पत्रावली के व्यक्ति से उपस्थिति के निर्देश को अनदेखा कर लोक सेवक की गरिमा को और न्यायालय आदेशों की सीधे तौर पर अनदेखा कर लोक सेवक की गरिमा को और न्यायालय आदेशों की सीधे तौर पर अवहेलना भी की है। लिहाजा पुलिस महानिदेशक मुख्यालय और सीकर पुलिस अधीक्षक 30 मई प्रात: 9:00 बजे पत्रावली सहित प्रकरण से संबंधित जांच अधिकारी को उपस्थित करें, साथ ही 23 मई के निर्देश निर्देशों की अवहेलना करने का कारण भी लिखित रूप से स्पष्टीकरण पेश करें।