एफआईआर रद्द कराने के लिए सर गंगा राम हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

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नई दिल्ली, 13 जून । दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल प्रबंधन ने दिल्ली सरकार की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर 15 जून को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे जिस पर अस्पताल के खिलाफ कोरोना को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 3 जून को एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल पर कोरोना के टेस्टिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप है। एफआईआर में कहा गया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना और केवल आरटी पीसीआर ऐप के जरिये सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था। गंगा राम अस्पताल ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं किया। अस्पताल पर आरोप है कि वह अपनी क्षमता के मुताबिक लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहा है। अस्पताल पर कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने और बेडों की कालाबाजारी का आरोप है।


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