डीजीलॉकर के दस्तावेज मान्य

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दिनेश वशिष्ठ ” अधिकारी”।

नई दिल्ली। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अब सभी राज्यों में एम-परिवहन एप और डिजी लॉकर में मौजूद दस्तावेजों को मानना होगा। इसको कानूनी मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। इस आदेश के बाद सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अखबारों में इसको लेकर विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक कर रही है।यदि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के रजिस्ट्रेशन का कार्ड एम-परिवहन मोबाइल ऐप और डीजी लॉकर में मौजूद है तो वह देशभर में मान्य होगा। अब तक एम-परिवहन ऐप पर यह दस्तावेज उपलब्ध थे, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब इसे कानूनन मान्य कर दिया गया है। डीजी लॉकर में रखे दस्तावेजों को अब देश के सभी राज्यों औऱ केंद्रशासित प्रदेशों में मान्य कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग अब एम परिवहन मोबाइल ऐप और डीजी लॉकर में रखे गए दस्तावेजों को मान्यता देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अभी तक कई राज्यों के परिवहन विभाग की वेबसाइट, एम परिवहन मोबाइल ऐप से लिंक न होने के कारण सभी दस्तावेज उस पर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब अगर आपको सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी रोक कर लाइसेंस दिखाने के लिए बोलते हैं तो आप इन दो तरीकों से भी अपना दस्तावेज दिखा सकते हैं।


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