आरोपी डॉक्टर की जमानत खारिज बच्चे से अप्राकृतिक यौनाचार व हत्या के सिलसिले में

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार व हत्या के आरोपी मुरादनगर गाजियाबाद के डॉक्टर आदेश कुमार की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि यौनाचार के साक्ष्य उपलब्ध भले न हो, किन्तु हत्या के अपराध का दो नाबालिग बच्चों का बयान व साक्ष्य है। हत्या का आरोप गंभीर है। कोर्ट ने विचारण न्यायालय को अदालत की नार्मल वर्किंग होने पर मुकदमें का निस्तारण एक साल में करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने डॉक्टर आदेश कुमार की जमानत अर्जी पर दिया है। याची का कहना था कि प्राथमिकी 4 अगस्त 18 को अज्ञात लोगों के खिलाफ़ दर्ज करायी गयी है। दो बच्चों जिनकी उम्र 12 साल व 9 साल है, उन्हें हत्या की घटना का गवाह बनने के आधार पर फंसाया गया है। याची 22 जनवरी 19 से जेल में बंद हैं। अप्राकृतिक दुराचार का उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। किन्तु कोर्ट ने बच्चों के हत्या के सम्बंध में दिये गए बयान को देखते हुए जमानत पर छोड़ने से इंकार कर दिया है।


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