मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोपी 10 अधिकारियों व एक फर्म के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के दिए आदेश

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जनपद जालौन में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 2005-06 के अंतर्गत मानक के अनुरूप नहीं हुए कार्य

एक अधिशासी अभियंता, 4 एस.डी.ओ. व 5 अवर अभियंताओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जांच के आदेश

अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व षड्यंत्र कर सरकारी धन की क्षति करने व गबन करने का आरोप

लखनऊ, 20 मार्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जनपद जालौन में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 2005-06 के अंतर्गत मानक के अनुरूप कार्य न कराने, भ्रष्टाचार व षड्यंत्र कर सरकारी धन की क्षति करने व गबन करने के आरोप में 10 अधिकारियों व एक फर्म के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करवाने के निर्देश दिया है। साथ ही इसकी जांच के भी आदेश जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक तत्कालीन 1 अधिशासी अभियंता, 4 एस.डी.ओ. व 5 अवर अभियंताओं के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जांच करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप वाले फर्म व उसके एक अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोग दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं।

यह हैं आरोपी
• अधिशासी अभियन्ता सुबोध कुमार जैन
• एसडीओ रमेश चंद्र जायसवाल
• एसडीओ जीएन मेहरोत्रा
• एसडीओ बाबूलाल
• एसडीओ अमर पाल
• अवर अभियन्ता सोहन स्वरूप कटियार
• अवर अभियन्ता राजीव कुमार पुष्कर
• अवर अभियन्ता गोकरन सिंह
• अवर अभियन्ता अनिल कुमार सिंह
• अवर अभियंता राजवीर सिंह

यह होगी कार्रवाई
उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध भादवि की धारा 420 , 409 , 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – 1988 की धारा 7 , 13 ( 1 ) ए सपठित धारा 13 ( 2 ) एवं फर्म मेसर्स आईवीआरसीएल, हैदराबाद के विरुद्ध धारा 409, 120बी भादवि तथा कम्पनी प्रतिनिधि भीमसेन यादव के विरूद्ध धारा 408, 120बी भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराकर अन्वेषण कराये जाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं।


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