इलाहाबाद हाईकोर्ट 25 मार्च तथा निचली अदालते 28 मार्च तक बंद

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की कमेटी ने प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट की छुट्टी तीन दिन और बढ़ा दी है। अब 23, 24 व 25 मार्च तक हाईकोर्ट में बंदी रहेगी। इस प्रकार कमेटी ने प्रदेश के सभी जिला अदालतों व कामर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल व हाईकोर्ट के नियंत्रणाधीन सभी निचली कोर्ट में 28 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस छुट्टी के दौरान जिला अदालतों में महत्वपूर्ण व अर्जेन्ट केसों का निर्णय सम्बन्धित जिला के जिला जज अपनी सुविधानुसार तय करेंगे। कहा गया है कि गिरफ्तार मुल्जिम व जमानत पर निर्णय , जैसे अवकाश के दौरान किया जाता है वैसे ही होगा। इन छुट्टियों के एवज में कोर्ट आने वाले गर्मी की छुट्टी में काम करेगी। कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी जिला जज/ प्रेसाइडिग अधिकारी चाहे वह कामर्शियल कोर्ट में नियुक्त हो अथवा मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में हो या  हाईकोर्ट  के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अथॉरिटी में तैनात हो वह अपने नीचे के कर्मचारी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करने को कहे । निर्देश यह भी दिया गया है कि वे अपने नीचे के कर्मचारी को यह भी निर्देश दे कि वह भीड़-भाड़ में शामिल होने से बचे। कोई भी  कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा न करें। रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ने सभी जिला जजों को प्रेषित पत्र में कहा है कि इस आदेश का अनुपालन कर हाईकोर्ट को सूचित करें। वही हाईकोर्ट में 23,24,25 मार्च तक बंद रखने के एवज में यह निर्णय लिया गया है कि हाईकोर्ट 6, 7, 8 अप्रैल को खुलेगा।


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