इलाहाबाद उच्च न्यालय ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ़्तारी पर रोक लगा दिया

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संदीप मित्र।

नवाजुद्दीन सिद्दी की पत्नी आलिया ने 27 जुलाई को अभिनेता, उनके तीन भाइयों और उनकी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि  2012 में हुई एक घटना में इन लोगो ने उनपर हमला किया और एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी। इस मामले में नवाजुद्दीन की गिरफ्तारी पर इलाहबाद उच्च न्यायालय ने लोक लगा दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दी को , उनके दो भाइयों और उनकी मां के खिलाफ दर्ज कराई गई छेड़छाड़ मामले में राहत दी है। आरोप नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया ने लगाया थी।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, साथ ही उनकी मां मेहरुनिसा और दो भाइयों फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन को गिरफ़्तारी से रोक लगा दिया है।  हालांकि, नवाज़ के तीसरे भाई मुनाज़ुद्दीन को उच्च न्यायालय से ऐसी कोई राहत नहीं मिली।

नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडे ने 27 जुलाई को मुजफ्फरनगर के बुढाना पुलिस स्टेशन में नवाज, उनकी मां और उनके भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने 2012 में हुई एक घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करने और नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। । एफआईआर मुंबई में पहली बार दर्ज की गई थी, हालांकि, जब से यह घटना बदनाह पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आई थी, तब इसे बुढाना पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया था।


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