बिना नोटिफिकेशन के क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराना गैर-कानूनी : हाईकोर्ट

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नई दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना नोटिफिकेशन के क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जा रही है तो यह कानूनन ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ किया कि बिना नोटिफिकेशन के महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कराने की योजना गैरकानूनी नहीं है।

याचिका मिनी बसों, ग्रामीण सेवा और छोटी दूरी की परिवहन वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने दायर किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली में डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन यह नहीं कहती कि योजना क्लस्टर बसों पर लागू है। नोटिफिकेशन में क्लस्टर बसों की बात नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप सिंगल बेंच के पास इसे चुनौती दीजिए।

याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन मोटर व्हीकल एक्ट और संविधान का उल्लंघन है। महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की योजना की वजह से छोटी दूरी की यात्रा करने वाले ऑपरेटर्स को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। इससे उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार


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