हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा-9 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। पति से अलग रह रही पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर करने वाली धारा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका कानून पढ़ने वाले दो छात्रों ने दायर की है।याचिका में कहा गया है कि कोर्ट निजी जीवन में दखल नहीं दे सकता। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा-9 और स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा-22 में पति अदालत से पत्नी को साथ रहने का आदेश देने की मांग कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान महिला की निजता और स्वायतता का उल्लंघन करता है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय