समन आदेश के खिलाफ दायर केजरीवाल समेत चार आप नेताओं की याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 28 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को एक दूसरे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के चार नेताओं के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दिया है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने ये आदेश दिया।भाजपा नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में याचिका दायर कर चारों के खिलाफ दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के ‘नाम कटवाने’ का आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है।16 जुलाई, 2019 को कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में भी दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। 07 जून 2019 को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को ज़मानत दी थी। पिछले 30 अप्रैल को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को समन जारी किया था। भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है। याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है।उल्लेखनीय है कि अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए थे। भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल आठ लाख बनिए वोटरो में से 4 लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए। भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए। इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे। तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?
हिन्दुस्थान समाचार/संजय


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