वाराणसी में मकान बिक्री के बाद पैसों की मांग में सह स्वामी की याचिका खारिज

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प्रयागराज, 03 फरवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वेश्वरनाथ गली वाराणसी में स्थित मकान की बिक्री के बाद सह स्वामी के हिस्से की राशि के भुगतान की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची इसके लिए अधीनस्थ न्यायालय में जायें। 
यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने राज कुमार दत्त गिरी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विनीत संकल्प ने प्रतिवाद किया। 
मालूम हो कि मकान संख्या 9/3 के मालिक भोलानाथ गिरी ने अपने दोनों बेटों जितेन्द्र गिरी व बीरेन्द्र गिरी के नाम वसीयत की। उनकी मृत्यु के बाद मकान दोनों के नाम आ गया। बीरेन्द्र गिरी ने अपनी पत्नी शकुंतला के नाम वसीयत की। बीरेन्द्र की भी मौत हो गयी। 2 दिसम्बर 19 को जितेन्द्र गिरी व शकुंतला गिरी ने मकान बेच दिया। विपक्षी अधिवक्ता का कहना था कि मकान उसे बेचने वाले के नाम है। याची का उससे कोई सरोकार नहीं है।
हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन./राजेश


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