मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में फैसला सुरक्षित

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 पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ

देशद्रोह मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह

जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।

 समाचार

पत्र डॉन के मुताबिक, न्यायमूर्ति वकार अहमद सेठ के नेतृत्व में  विशेष अअदालत की तीन सदस्यीय पीठ

ने जब मुशर्रफ के वकील के बारे में पूछा तो उन्हें रजिस्टार ने बताया कि वह उमरा

करने गए हैं। इसके बाद न्यायधीश सेठ ने कहा कि मुशर्रफ के वकील को अपना पक्ष रखने

के लिए तीन बार मौका दिया गया है। साथ ही अदालत

की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी।

 कार्यवाही

शुरू होने पर अदालत ने कहा कि इस मामले में 28 नवम्बर को फैसला सुनाया जाएगा।

मुशर्रफ के वकील अपना पक्ष लिखित रूप से 26 नवम्बर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

 विदित

हो कि मुशर्रफ के खिलाफ यह मामला साल 2013 में दायर किया गया था। साल 2014 में

उनके खिलाफ आरोप तय किया गया था। इस बीच साल 2016 में पूर्व तानाशाह देश छोड़कर चले

गए और तब से इस मामले की सुनवाई लटकी हुई थी।


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